शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, गर्भपात कराने और दहेज मांगने का आरोप; बस कंडक्टर गिरफ्तार
लखनऊ के मोहनलालगंज में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, गर्भपात कराने, दहेज मांगने और मारपीट के आरोप में पुलिस ने 21 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। मामले की जांच जारी है।

लखनऊ, (आरएनएस ): राजधानी के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, गर्भवती होने पर कथित रूप से गर्भपात कराने, बाद में दहेज की मांग करने और विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।
पुलिस आयुक्त के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी अमित कुमार आनंद के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त रल्लापल्ली बसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज राजेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक राम बाबू सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी की।
पुलिस के अनुसार 4 जुलाई 2026 को पीड़िता ने मोहनलालगंज थाने में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि करीब एक वर्ष पहले उसकी पहचान मनीष कुमार से हुई थी। आरोपी ने उससे शादी का वादा कर प्रेम संबंध स्थापित किए और मंदिर में विवाह करने का दावा करते हुए कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता का आरोप है कि गर्भवती होने पर आरोपी ने उसे धोखे से गर्भपात की दवा खिलवा दी।तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब पीड़िता ने विधिवत विवाह की बात कही तो आरोपी और उसके परिजनों ने दहेज की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर उसके साथ गाली-गलौज, मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई।
पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना मोहनलालगंज में मुकदमा अपराध संख्या 246/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 89, 115(2), 352 एवं 351(3) में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता का बयान दर्ज किया गया तथा अन्य साक्ष्य एकत्र किए गए। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया।
गठित पुलिस टीम ने 5 जुलाई को रायबरेली रोड स्थित फुलवरिया मोड़ से आरोपी मनीष कुमार (21 वर्ष) पुत्र ब्रजलाल, निवासी भावाखेड़ा, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी निजी बस में कंडक्टर के रूप में कार्य करता है। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले की विवेचना जारी है और पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।





