
प्रतापगढ़।
आसपुर देवसरा पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र, शासनादेश और कूटरचित अभिलेख तैयार कर अभ्यर्थियों से करीब 61 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में वांछित 66 वर्षीय नारायणदास पाण्डेय को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से भी धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है।
फतूपुर निवासी सत्यानंद ओझा की तहरीर पर आसपुर देवसरा थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 105/2026 में आरोप लगाया गया है कि नारायणदास पाण्डेय और सुनील कुमार पाण्डेय ने यशोदानंदन माध्यमिक विद्यालय में लिपिक और चपरासी पद पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इसके लिए कथित तौर पर फर्जी नियुक्ति पत्र और शासनादेश तैयार किए गए और कई अभ्यर्थियों से करीब 61 लाख रुपये वसूले गए।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी से बच रहे आरोपी को मुखबिर की सूचना पर एक अगस्त की रात पट्टी-रेडीगारा मार्ग स्थित भोपालपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने मुकदमा दर्ज होने के कारण गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करने की बात बताई। मामले में अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई जारी है।
आरोपी के खिलाफ आसपुर देवसरा थाने में वर्ष 2024 में भी धारा 406, 420 और 467 के तहत मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा वर्ष 2007 में भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होने का पुलिस ने उल्लेख किया है।
गिरफ्तारी उपनिरीक्षक संजय कुमार और कांस्टेबल तेजबहादुर की टीम ने की।





