ताज़ा ख़बरप्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद और अली अहमद को दी अस्थायी पैरोल

मृतक भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे जेल में बंद दोनोंभाई

प्रयागराज।

माफिया अतीक अहमद के बेटों उमर अहमद और अली अहमद को अपने छोटे भाई अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से अस्थायी पैरोल मिल गई है। पैरोल आदेश के बाद जेल प्रशासन ने दोनों की रिहाई से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अली अहमद इस समय झांसी जिला जेल में बंद है, जबकि उमर अहमद भी जेल में निरुद्ध है। हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद दोनों भाइयों को अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने की अनुमति मिल गई है।

जेल में शुरू हुई रिहाई की प्रक्रिया

पैरोल आदेश के बाद जेल प्रशासन की ओर से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। वहीं, वकीलों की टीम भी जेल पहुंचकर पैरोल से संबंधित कानूनी प्रक्रिया पूरी कराने में जुटी है।

बताया जा रहा है कि औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दोनों को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच जनाजे में शामिल कराया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।

 

जनाजे में शामिल होने के बाद लौटना होगा जेल

हाईकोर्ट की ओर से दी गई अस्थायी पैरोल का उद्देश्य दोनों भाइयों को अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का अवसर देना है। पैरोल की निर्धारित शर्तों और अवधि के अनुसार उन्हें जनाजे में शामिल होने के बाद वापस जेल लौटना होगा।

Sunil Somvanshi

सुनील सोमवंशी वरिष्ठ पत्रकार है,उन्हें प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मे लंबे समय का अनुभव प्राप्त है, उन्होंने राजस्थान पत्रिका, न्यूज नेशन, प्राइम न्यूज, भारत एक्सप्रेस और बंसल न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में लगातार अपनी सेवाएं दी है, वर्तमान में प्रयागराज में दैनिक पाड के संवाददाता के रूप में कार्यरत है।

संबंधित समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button