सुप्रीम कोर्ट से राजा भैया को बड़ी राहत, घरेलू हिंसा मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में नहीं होगी
सुप्रीम कोर्ट ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा विधायक राजा भैया को बड़ी राहत देते हुए कहा कि घरेलू हिंसा मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में नहीं होगी। अब मामले की सुनवाई सक्षम न्यायालय में होगी।

नई दिल्ली/प्रतापगढ़। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कुंडा से सात बार के विधायक कुँवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
शीर्ष अदालत ने उनकी पत्नी द्वारा दायर घरेलू हिंसा मामले में सुनवाई के अधिकार क्षेत्र (जूरिस्डिक्शन) को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में नहीं की जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निस्तारण करते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों के लिए गठित विशेष अदालतों का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों से जुड़े आपराधिक मामलों का शीघ्र निस्तारण करना है। जबकि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर याचिका मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति की कार्यवाही है।
राजा भैया की ओर से अदालत में यह भी दलील दी गई कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार इस मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार साकेत कोर्ट के पास है, न कि राउज एवेन्यू कोर्ट के पास।
सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले की सुनवाई आगे नहीं कर सकती।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को राजा भैया के लिए महत्वपूर्ण कानूनी राहत माना जा रहा है। अब मामले की आगे की कार्यवाही संबंधित सक्षम न्यायालय में कानून के अनुसार होगी।





