
प्रयागराज।
माफिया और पूर्व सांसद रहे अतीक अहमद से जुड़ी संपत्तियों पर प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस और राजस्व विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। पुलिस और प्रशासनिक टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अतीक अहमद की करीब 110 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति कुर्क कर दी।
पुलिस आयुक्त न्यायालय ने दिया कुर्की का आदेश
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14(1) के तहत की गई है। पुलिस आयुक्त न्यायालय ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था।
कुर्क की गई संपत्ति सदर तहसील क्षेत्र के भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर और कटहुला गौसपुर में स्थित है।
44 भूखंड और 5.11 हेक्टेयर जमीन शामिल
पुलिस के मुताबिक, कुर्क संपत्ति में कुल 44 भूखंड शामिल हैं। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 5.11 हेक्टेयर (लगभग 20.38 बीघा) है। प्रशासन ने इसकी बाजार कीमत करीब 110 करोड़ रुपये आंकी है।
बेनामी तरीके से खरीदी गई थी जमीन: पुलिस
पुलिस जांच में सामने आया कि अतीक अहमद ने कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन का इस्तेमाल कर इन जमीनों को मदनलाल भारतीया के नाम से बेनामी तरीके से खरीदा था।
गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की जांच के दौरान पुलिस ने दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाकर पुलिस आयुक्त न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई।
12.95 हेक्टेयर भूमि की हुई थी जांच
पुलिस ने अतीक अहमद से जुड़ी कुल 12.95 हेक्टेयर भूमि की जांच की थी। इसमें से करीब 6.50 हेक्टेयर जमीन को राजस्व संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण पहले ही राज्य सरकार के बंजर खाते में दर्ज किया जा चुका है।
अब भीटी और कटहुला गौसपुर स्थित 5.11 हेक्टेयर भूमि को कुर्क किया गया है।
एयरपोर्ट थाना प्रभारी बनाए गए प्रशासक
कुर्क संपत्ति की निगरानी के लिए एयरपोर्ट थाना प्रभारी को प्रशासक नियुक्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि कुर्क संपत्ति पर किसी भी तरह के अवैध कब्जे या अतिक्रमण को रोकने के लिए निगरानी रखी जाएगी।





