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68500 शिक्षक भर्ती: OBC अभ्यर्थियों को 5% अर्हता छूट की संस्तुति फिर बरकरार, आयोग ने संशोधित परिणाम जारी करने की सिफारिश

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 में OBC अभ्यर्थियों को 5% अर्हता छूट देने की अपनी 2022 की संस्तुति को फिर बरकरार रखा है। आयोग ने संशोधित परिणाम जारी कर पात्र अभ्यर्थियों को लाभ देने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की भी सिफारिश की है।

लखनऊ। 68500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत अर्हता अंक की छूट देने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी 5 जनवरी 2022 की संस्तुति को पुनः यथावत प्रभावी रखते हुए स्पष्ट किया है कि OBC अभ्यर्थियों को अर्हता अंक में 5 प्रतिशत की छूट दिया जाना नियमसम्मत और संवैधानिक है।

आयोग की 16 जून 2026 को हुई बैठक में सर्वसम्मति से पारित निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की अधिसूचना तथा उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत 68500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 में OBC अभ्यर्थियों को 150 में 60 अंक (40 प्रतिशत) प्राप्त होने पर उत्तीर्ण माना जाना चाहिए।

आयोग ने परीक्षा परिणाम संशोधित कर पात्र अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने की संस्तुति भी की है।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि 69000 सहायक अध्यापक भर्ती, जूनियर (एडेड) सहायक अध्यापक भर्ती तथा सहायक अध्यापक भर्ती-2021 में OBC अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत अर्हता छूट दी गई थी। ऐसे में केवल 68500 भर्ती के अभ्यर्थियों को इस लाभ से वंचित रखना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में प्रदत्त समानता एवं समान अवसर के अधिकार के विपरीत है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि उपलब्ध अभिलेखों और न्यायालयों के आदेशों के परीक्षण में ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध या न्यायिक रोक नहीं मिली, जिससे OBC अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत अर्हता छूट देने में बाधा हो।

इसके साथ ही आयोग ने 5 जनवरी 2022 की संस्तुति और उसके अनुपालन में अनावश्यक विलंब करने वाले संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने की भी सिफारिश की है।

आयोग के इस निर्णय से वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे 68500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 के हजारों OBC अभ्यर्थियों में नई उम्मीद जगी है। मामले की पैरवी कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह ने आयोग के फैसले का स्वागत करते हुए प्रदेश सरकार से संशोधित परिणाम जल्द जारी कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की है।

Shivram Giri

शिवराम गिरि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों का अच्छा अनुभव है। उन्होंने दैनिक जागरण, अमर उजाला और भारत समाचार जैसे देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। पत्रकारिता के हर माध्यम पर उनकी मज़बूत पकड़ उन्हें मीडिया जगत में एक विश्वसनीय आवाज बनाती है। सटीक, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता उनकी पहचान है।

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